Edited By Updated: 15 Dec, 2016 02:36 PM
अदालत ने दहेज की मांग पूरी न करने पर पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले पति को उमक्रैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
अबोहर (भारद्वाज, रहेजा): अदालत ने दहेज की मांग पूरी न करने पर पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले पति को उमक्रैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।जानकारी के अनुसार मृतक गुरदेव कौर निवासी 500 एल.एन.पी. थाना हिंदूमलकोट जिला श्रीगंगानगर की शादी 5 महीने पहले राम सिंह निवासी ढाणी सरदारपुरा के साथ हुई थी लेकिन कुछ समय पश्चात ही वह अपनी पत्नी को कार व और पैसे लाने के लिए प्रताडि़त करता रहा लेकिन दहेज की मांग पूरी न होने पर उसने अपनी पत्नी को 28 जून, 2015 को गला घोंट कर मौत के घाट उतार दिया जिस पर थाना सदर के प्रभारी रमेश्वर सिंह व एस.आई. भोला सिंह ने मृतका के भाई बलदेव सिंह के बयानों के आधार पर मृतका गुरदेव के पति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
थाना सदर के प्रभारी रमेश्वर सिंह सहित पुलिस पार्टी ने आरोपी को काबू कर अदालत में पेश किया। अदालत में सरकारी वकीलों ने दलीलें पेश कीं, दूसरी ओर आरोपी राम सिंह के वकील ने अपनी दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने का बाद अदालत ने राम सिंह को आरोपी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है।