Edited By Punjab Kesari,Updated: 27 Dec, 2017 09:33 AM
कमिश्नरेट पुलिस ने लाइसैंसी रिवॉल्वर रखने के शौकीनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अगर किसी असलाधारी पर एफ.आई.आर. दर्ज होती है तो उसका लाइसैंस पुलिस विभाग द्वारा रद्द कर दिया जाएगा।पुलिस कमिश्नर आर.एन. ढोके ने कहा कि अगर किसी असलाधारी द्वारा लड़ाई-झगड़ा...
लुधियाना(ऋषि): कमिश्नरेट पुलिस ने लाइसैंसी रिवॉल्वर रखने के शौकीनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अगर किसी असलाधारी पर एफ.आई.आर. दर्ज होती है तो उसका लाइसैंस पुलिस विभाग द्वारा रद्द कर दिया जाएगा।पुलिस कमिश्नर आर.एन. ढोके ने कहा कि अगर किसी असलाधारी द्वारा लड़ाई-झगड़ा किया जाता है या फिर किसी भी क्रिमिनल एक्टीविटी में उसका नाम सामने आया या फिर अपने लाइसैंसी रिवॉल्वर का प्रयोग करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा और आम्र्स एक्ट 1959 व आम्र्स रूल्स 2016 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण
-24 असलाधारियों के लाइसैंस कैंसल।
- 57 के लाइसैंस रिन्यू, डैफर व सस्पैंड करने पर कीप पैंडिंग के निर्देश।
-680 असलाधारियों को लाइसैंस रद्द करने बारे भेजा नोटिस।
यू.आई.एन. नंबर न लगवाने पर लाइसैंस कैंसल
सी.पी. ने प्रत्येक असलाधारी को निर्देश देते हुए कहा कि उन्हें दिल्ली एम.एच.ए. द्वारा तैयार किया गया एन.डी.ए.एस. (नैशनल डाटा बेस ऑफ आम्र्स लाइसैंस) सॉफ्टवेयर के माध्यम से यू.आई.ए. नंबर लगवाना अनिवार्य है। इसके लिए उन्हें अपना रिवॉल्वर पहले जमा करवाना होगा। अगर कोई असलाधारी इस बात को गम्भीरता ने नहीं लेता है तो उसका लाइसैंस रद्द कर दिया जाएगा।