विधायक-सांसदों से पाई-पाई का हिसाब लेगी पंजाब सरकार

Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Aug, 2017 12:12 AM

legislators mp punjab should give details of property

पंजाब मंत्रिमंडल ने आज प्रदेश के सांसदों और विधायकों के लिए अपनी....

चंडीगढ़: पंजाब मंत्रिमंडल ने आज प्रदेश के सांसदों और विधायकों के लिए अपनी अचल संपत्तियों को प्रत्येक वर्ष एक जनवरी को घोषित करने को अनिवार्य बनाने का फैसला लिया है। मौजूदा वर्ष के लिए राज्य के सांसदों और विधायकों को यह घोषणा 30 सितंबर तक करने की जरूरत है। 


मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद् की एक बैठक में यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि मंत्रिमंडल ने ‘पंजाब विधानसभा (सदस्यों के वेतन और भत्ते) अधिनियम, 1942’ में संशोधन को मंजूरी दे दी है जिससे पंजाब से आने वाले सभी विधायकों और सांसदों को कथित संशोधन के बाद वर्ष 2017-18 के लिए अपनी अचल संपत्ति का ब्योरा देना होगा।


 

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