पटियाला के नगर निगम के चुनावों पर कानूनी संकट

Edited By Punjab Kesari,Updated: 03 Nov, 2017 02:46 AM

legal crisis on the municipal elections of patiala

एक तरफ दिसम्बर में संभावित नगर निगम चुनाव के चलते मुख्यमंत्री कै. अमरेन्द्र सिंह शुक्रवार को पटियाला पहुंच कर ग्रांटों व विकास कार्यों का ऐलान करेंगे वहीं दूसरी तरफ पटियाला के निगम चुनावों पर कानूनी संकट आ गया है। नगर निगम की वार्डबंदी के खिलाफ 2007...

पटियाला(राजेश): एक तरफ दिसम्बर में संभावित नगर निगम चुनाव के चलते मुख्यमंत्री कै. अमरेन्द्र सिंह शुक्रवार को पटियाला पहुंच कर ग्रांटों व विकास कार्यों का ऐलान करेंगे वहीं दूसरी तरफ पटियाला के निगम चुनावों पर कानूनी संकट आ गया है। 

नगर निगम की वार्डबंदी के खिलाफ 2007 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लडऩे वाली मीना वर्मा ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका नं. 24443 दायर की थी। इसकी सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस सुधीर मित्तल की डबल बैंच ने पंजाब सरकार को आदेश दिए हैं कि वह तब तक चुनावों का नोटीफिकेशन न जारी करे जब तक मीना वर्मा के एतराजों का निपटारा नहीं होता। मीना वर्मा ने एक याचिका दायर की थी कि सरकार की तरफ से जो वार्डबंदी की गई है, उसमें पंजाब म्यूनिसिपल कार्पोरेशन एक्ट 1976 की धज्जियां उड़ाई गई हैं। वार्डों को गलत तरीके से तोड़ा गया है।

वार्डबंदी कमेटी में जो लोग शामिल थे, उन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के अनुसार वार्डबंदी करवाई है। इस बारे में तथ्यों समेत नगर निगम कमिश्नर को एतराज जताए गए हैं। अदालत के आदेशों की सूचना एडवोकेट जनरल ने सरकार को दे दी है। यह मामला स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के पास भी चला गया है, जिसके बाद विभाग इस बारे कानूनी राय लेकर अगली कार्रवाई करेगा।

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