Edited By Punjab Kesari,Updated: 06 Dec, 2017 10:16 AM
छोटी बच्चियों के साथ हो रहे दुष्कर्म के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दरियादिली दिखाते हुए प्रशंसनीय निर्णय लिया है। जिसके अनुसार दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मौत की सजा सुनाई जाएगी। पंजाब में भी 12 साल से कम आयु की अनेक बज्जियों के साथ दरिंदों...
श्री मुक्तसर साहिब(तनेजा): छोटी बच्चियों के साथ हो रहे दुष्कर्म के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दरियादिली दिखाते हुए प्रशंसनीय निर्णय लिया है। जिसके अनुसार दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मौत की सजा सुनाई जाएगी। पंजाब में भी 12 साल से कम आयु की अनेक बज्जियों के साथ दरिंदों द्वारा दुष्कर्म किया गया है परंतु पंजाब में कानून का डंडा अभी सख्त नहीं है जिस कारण आरोपियों में डर कम है। उक्त मामले को लेकर पंजाब केसरी द्वारा विभिन्न महिलाओं के विचार लिए गए हैं कि सरकार व कानून से वह क्या चाहती हैं।
आरोपी को दी जाए मौत की सजा
महिला व बाल भलाई संस्था पंजाब की चेयरपर्सन हरगोबिंद कौर की पंजाब सरकार व माननीय हाईकोर्ट से मांग है कि छोटी बज्जियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को मौत की सजा दी जाए। अगर कानून सख्त होगा तो फिर ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगी।
हरगोबिंद कौर
पीड़ितों को नहीं मिला इंसाफ
गांव भागसर की सरपंच गुरमेल कौर ने कहा कि दुष्कर्म का शिकार हुई अनेक बज्जियों व उनके अभिभावकों को इंसाफ नहीं मिला और उनको न्याय के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। कानून-व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है व ऐसे आरोपियों को मौत की सजा देनी चाहिए।
गुरमेल कौर सरपंच
दुष्कर्मी होते हैं समाज पर कलंक
गांव बल्लूआना की वासी अमृतपाल कौर का कहना है कि बज्जियों के साथ दुष्कर्म करने वाले लोग समाज पर बड़ा कलंक हैं। इसलिए कानून को तो सख्त सजा देनी ही चाहिए, साथ ही सभी वर्गों के लोग ऐसे आरोपियों का सामाजिक बॉयकाट करें।
अमृतपाल कौर बल्लूआना
अनेक बच्चियों की कीमती जानें गईं
एस.बी.एस. मॉडल सीरवाला की प्रिं. लखवीर कौर सीरवाला ने कहा कि अनेक छोटी बज्जियों की जानें अब तक जा चुकी हैं। पहले दरिंदों ने उनसे दुष्कर्म किया व फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। जिस कारण पंजाब सरकार मध्य प्रदेश जैसे ही सख्त कानून बनाए व बज्जियों की सुरक्षा का प्रबंध करें।
लखवीर कौर सीरवाला