Edited By Updated: 17 May, 2017 10:30 AM
चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट अशीष अबरोल की अदालत ने ज्योति पत्नी विक्की निवासी मोहल्ला वाल्मीकि बस्ती दानिशमंदां को सिविल अस्पताल से नवजात बच्चा अपहृत करने के मामले में 20 माह की कैद व 500 रुपए जुर्माना की सजा का हुक्म दिया गया,
जालंधर (भारद्वाज): चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट अशीष अबरोल की अदालत ने ज्योति पत्नी विक्की निवासी मोहल्ला वाल्मीकि बस्ती दानिशमंदां को सिविल अस्पताल से नवजात बच्चा अपहृत करने के मामले में 20 माह की कैद व 500 रुपए जुर्माना की सजा का हुक्म दिया गया, जबकि सीमा पत्नी मनोहर लाल निवासी बस्ती दानिशमंदां व रेखा रानी पत्नी राजू उर्फ अश्विनी निवासी हरगोबिन्द नगर जालंधर को बरी कर दिया गया।
इस मामले में सुरजीत कौर पत्नी गुरनाम सिंह निवासी कोट सदीक के बयानों पर 12.9.15 को डिवीजन नम्बर 4 की पुलिस ने उसकी बेटी का बच्चा उठाकर ले जाने के आरोप में किसी अज्ञात महिला के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने जांच दौरान ज्योति, रेखा रानी व सीमा को गिरफ्तार कर बच्चा बरामद कर लिया था।