धारा 144 में भाजपा का रोष मार्च आज

Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Dec, 2017 08:27 AM

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भारतीय जनता पार्टी जालंधर के लीगल सैल के सदस्यों ने जिलाधीश जालंधर की गैर-मौजूदगी में अतिरिक्त जिलाधीश जनरल जसबीर सिंह एवं पुलिस कमिश्नर कार्यालय जाकर ए.डी.सी.पी. राजिंद्र सिंह को एक पत्र सौंप कर जानकारी दी

जालंधर (पाहवा): भारतीय जनता पार्टी जालंधर के लीगल सैल के सदस्यों ने जिलाधीश जालंधर की गैर-मौजूदगी में अतिरिक्त जिलाधीश जनरल जसबीर सिंह एवं पुलिस कमिश्नर कार्यालय जाकर ए.डी.सी.पी. राजिंद्र सिंह को एक पत्र सौंप कर जानकारी दी कि 16 दिसम्बर को दोपहर 3 बजे कंपनी बाग से भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश शर्मा के नेतृत्व में कंपनी बाग श्री राम चौंक से रोष मार्च निकालेगी। रोष मार्च निकालते हुए भाजपाई जिलाधीश कार्यालय एवं पुलिस कमिश्नर कार्यालय जाएंगे व उन्हें जनता का विश्वास बनाए रखने एवं लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन करने के लिए ज्ञापन सौंपेंगे। 


भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश शर्मा ने कहा कि 3 दिन पहले वार्ड नंबर 78 में भाजपा के उम्मीदवार रवि महेंद्रू एवं अन्य कार्यकत्र्ताओं पर कांग्रेसियों द्वारा हमला करने की कोशिश की शिकायत पुलिस में देने पर पुलिस ने उलटा उन पर, विधायक का चुनाव लड़ चुके वरिष्ठ भाजपा नेता महेंद्र्र भगत, शीतल अंगुराल, अमित तनेजा, रोबिन सांपला, कमल शर्मा, रवि महेंद्रू, प्रदीप खुल्लर, आशु महेंद्रू, मुकेश महेंद्रू, सौरव सेठ, धीरज भगत, कमल शर्मा, विनीत धीर तथा अन्य भाजपा कार्यकत्र्ताओं पर कांग्रेस सरकार के दबाव में आकर गैर-कानूनी तरीके से मामला दर्ज कर दिया। 


उन्होंने कहा कि इससे शहरवासियों में यह संदेश गया कि पंजाब पुलिस कांग्रेस सरकार के हाथों की कठपुतली बनकर काम करते हुए लोगों पर अत्याचार कर रही है। यह लोकतंत्र की हत्या है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में कांग्रेस की दमनकारी नीतियों के आगे न कभी पहले झुकी थी और न ही अब झुकेगी। कांग्रेस अपनी इन घिनौनी हरकतों से नगर निगम चुनाव कभी नहीं जीत सकती। पत्र सौंपने वालों में एडवोकेट जसवंत सिंह, नितिन शर्मा, विशाल वडैच, राजकुमार भल्ला, गुरमेल सिंह, अनुज मेहता व हर्षवर्धन कोहली शामिल थे।रोष मार्च की जानकारी दी, इजाजत नहीं ली

 

भाजपा लीगल सैल द्वारा ए.डी.सी. को सौंपे गए पत्र में रोष मार्च को लेकर केवल सूचना ही प्रदान की गई है, जबकि रोष-मार्च निकालने के लिए परमिशन लेने संबंधी कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। गौर हो कि चुनावों के मद्देनजर पहले ही शहर में धारा 144 लगी हुई है और बिना परमिशन कहीं भी 5 या 5 से ज्यादा लोग इक_ा नहीं हो सकते। इसके अंतर्गत किसी भी तरह का जलूस निकालने और बिना परमिशन जलसा निकालने पर भी पूर्ण तौर पर प्रतिबंध है।

 

रोष-मार्च पूरी तरह से गैर-कानूनी, होगी बनती कार्रवाई : डी.सी.
डी.सी. वरिंदर कुमार शर्मा ने कहा कि मौजूदा समय के अंदर निगम चुनावों की वजह से कोड आफ कंडक्ट लागू है। दी पंजाब स्टेट इलैक्शन कमिशन एक्ट, 1994 (पंजाब एक्ट नंबर 19 आफ 1994) की धारा 110 के तहत चुनाव से 48 घंटे पहले किसी प्रकार के जलूस या कोई मार्च निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। डी.सी. ने कहा कि भाजपा के सारे पदाधिकारी काफी समझदार व जिम्मेदार हैं, इसलिए उन्हें इस तरह के काम करने से बचना चाहिए। अगर कोई चुनावी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ बनती कार्रवाई की जाएगी।


भाजपा प्रत्याशी ने रोष मार्च में लिया भाग तो लग सकती है चुनाव लडऩे पर रोक
डी.सी. ने कहा कि अगर भाजपा के रोष मार्च में कोई भी भाजपा प्रत्याशी भाग लेता है तो इसे भी चुनाव आयोग के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। इस पर प्रत्याशी के चुनाव लडऩे पर रोक भी लगाई जा सकती है। 

किसी को भी कानून से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी : सिन्हा
पुलिस कमिश्नर प्रवीण कुमार सिन्हा का कहना है कि किसी को भी कानून से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और कानून अपने तौर पर कार्रवाई करेगा। गौर हो कि वार्ड 78 में हुए विवाद के बाद पुलिस ने जब अपने तौर पर संज्ञान लेते हुए भाजपा के कई नेताओं पर गैर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया था। इसके बाद से ही भाजपा नेता उग्र हो गए हैं। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस के इशारे पर पुलिस अपनी मनमर्जी कर रही है। भाजपा के नेता शीतल अंगुराल व अमित तनेजा तो खुलेआम फेसबुक लाइव पर पुलिस कमिश्नर को चुनौती दे रहे थे कि वह उन्हें गिरफ्तार कर दिखाएं। इससे भी आगे बढ़ते हुए अब भाजपा नेताओं ने टकराव की नीति अपनाते हुए शनिवार को रोष मार्च निकालने की धमकी दे दी है। अब देखना होगा कि पुलिस इन पर क्या नीति अपनाती है? 

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