Edited By Updated: 28 Feb, 2017 08:40 AM
जिला एवं सैशन जज आर.एस. अतरी की अदालत द्वारा बख्शीश राम निवासी मकसूदां की हत्या करने के मामले में उसकी पत्नी बिन्दर और उसके प्रेमी प्रदीप कुमार उर्फ दीपा निवासी नंगल सपरोड़ जिला
जालंधर (भारद्वाज): जिला एवं सैशन जज आर.एस. अतरी की अदालत द्वारा बख्शीश राम निवासी मकसूदां की हत्या करने के मामले में उसकी पत्नी बिन्दर और उसके प्रेमी प्रदीप कुमार उर्फ दीपा निवासी नंगल सपरोड़ जिला कपूरथला को (दोनों) मुजरिम करार देते हुए उम्रकैद व 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दिया गया। इस मामले में 1.6.15 को हजारी राम निवासी मकसूदां ने उसके बेटे बख्शीश राम को चाय में जहरीली दवाई पिलाकर उसकी हत्या करने के आरोप में अपनी बहू बिन्दर पत्नी बख्शीश राम व उसके प्रेमी प्रदीप कुमार उर्फ दीपा के विरुद्ध केस दर्ज करवाया था।