Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Dec, 2017 01:47 PM
झूठे केस में फंसाने के आरोप में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश (स्पैशल कोर्ट) परमिन्द्र सिंह राय की अदालत में आरोपी 3 पुलिस अधिकारियों में से ए.एस.आई. प्रदीप कुमार व हैड कांस्टेबल सतीश कुमार पेश हुए जबकि लुधियाना में तैनात ए.सी.पी. लखबीर सिंह की तरफ...
होशियारपुर (अमरेन्द्र): झूठे केस में फंसाने के आरोप में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश (स्पैशल कोर्ट) परमिन्द्र सिंह राय की अदालत में आरोपी 3 पुलिस अधिकारियों में से ए.एस.आई. प्रदीप कुमार व हैड कांस्टेबल सतीश कुमार पेश हुए जबकि लुधियाना में तैनात ए.सी.पी. लखबीर सिंह की तरफ से उनके वकील ने पेश होकर अपना पक्ष रखा।
मामले की सुनवाई के बाद पीड़ित पक्ष की तरफ से केस की पैरवी कर रहे एडवोकेट सरबजीत सिंह भुंगा ने कहा कि इस मामले में आरोपी पुलिस अधिकारियों की तरफ से अपना पक्ष बार-बार रखने की हिदायत देने के बाद भी नहीं रखने कारण अदालत ने कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने आज इस मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी मुकर्रर की है।
क्या है मामला
पीड़ित परिवार विक्रम सिंह की उपस्थिति में एडवोकेट सरबजीत सिंह भुंगा ने बताया कि उस समय थाना मॉडल टाऊन में तैनात ए.एस.आई. (उस समय हवलदार) प्रदीप कुमार ने एक साजिश के तहत राजबीर कौर के पति विक्रम सिंह पर झूठी कार्रवाई करते हुए 2 फरवरी 2014 को नशीले पदार्थ रखने का केस डाल उसे गिरफ्तार कर लिया था।
इस केस में विक्रम सिंह को करीब 7 महीने जेल में रहना पड़ा था। इस मामले में माननीय अदालत ने 10 अक्तूबर 2017 को विक्रम सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया था। अदालत ने पुलिस की तरफ से विक्रम को झूठे केस में फंसाने का कड़ा संज्ञान लेते हुए धारा 193 तहत ए.सी.पी. लखबीर सिंह (तत्कालीन इंस्पैक्टर) के साथ-साथ ए.एस.आई. प्रदीप कुमार व हैड कांस्टेबल सतीश कुमार को सम्मन जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए अदालत में तलब किया था।