रिश्वत प्रकरण  में पटवारी राजेश बॉबी 29 तक न्यायिक हिरासत में

Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Sep, 2017 10:45 AM

in  bribe case patwari rajesh bobby in judicial custody

रिश्वत प्रकरण में गिरफ्तार स्थानीय रैवेन्यू पटवारी राजेश बॉबी का पुलिस रिमांड समाप्त होने पर स्थानीय विजीलैंस ब्यूरो ने उसे स्थानीय सी.जे.एम. अमित मल्हन की अदालत में पुन: पेश किया था जिसे अदालत ने विजीलैंस ब्यूरो के अनुरोध पर अब 29 सितम्बर तक के लिए...

अमृतसर (महेन्द्र): रिश्वत प्रकरण में गिरफ्तार स्थानीय रैवेन्यू पटवारी राजेश बॉबी का पुलिस रिमांड समाप्त होने पर स्थानीय विजीलैंस ब्यूरो ने उसे स्थानीय सी.जे.एम. अमित मल्हन की अदालत में पुन: पेश किया था जिसे अदालत ने विजीलैंस ब्यूरो के अनुरोध पर अब 29 सितम्बर तक के लिए न्यायिक हिरासत में रखे जाने के लिए स्थानीय केन्द्रीय जेल में भेज दिया है। 

उल्लेखनीय है कि स्थानीय गांव चीचा निवासी दर्शन सिंह पुत्र सर्बजीत सिंह की शिकायत पर स्थानीय विजीलैंस ब्यूरो ने 13-9-2017 को कथित आरोपी पटवारी राजेश बोबी को    शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार करने का दावा करते हुए उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 की धारा 7,13(2) के तहत मुकद्दमा नंबर 16/2017 दर्ज किया था। 

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