Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Aug, 2017 01:08 PM
जमीनी विवाद की रंजिश को लेकर 30 नवम्बर 2013 को गढ़दीवाला के रहने वाले शिवदयाल सिंह पर जानलेवा हमला करने के दोनों ही आरोपी भाइयों जयवीर सिंह व राजवीर सिंह पुत्र परगट सिंह निवासी केसोपुर को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश परमिंदर सिंह राए की अदालत ने...
होशियारपुर(अमरेन्द्र): जमीनी विवाद की रंजिश को लेकर 30 नवम्बर 2013 को गढ़दीवाला के रहने वाले शिवदयाल सिंह पर जानलेवा हमला करने के दोनों ही आरोपी भाइयों जयवीर सिंह व राजवीर सिंह पुत्र परगट सिंह निवासी केसोपुर को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश परमिंदर सिंह राए की अदालत ने दोषी करार देते हुए 3-3 साल की कैद की सजा के साथ-साथ 15-15 हजार रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। नकद जुर्माना राशि की अदायगी नहीं करने पर दोनों ही दोषियों को और 2-2 माह कैद की सजा काटनी होगी।
गौरतलब है कि गढ़दीवाला पुलिस ने 2 दिसम्बर 2013 को शिवदयाल सिंह पुत्र किशनचंद निवासी गढ़दीवाला के बयान के आधार पर दोनों ही सगे भाइयों राजवीर सिंह उर्फ राजा व जयवीर सिंह उर्फ दीपू के खिलाफ केस दर्ज किया था।
शिवदयाल सिंह के अनुसार दोनों ही आरोपी भाइयों के पिता परगट सिंह के साथ उसका जमीनी विवाद चल रहा था। अदालत ने जब उसे हक में फैसला सुना दिया तो परगट सिंह ने उसे धमकी दी कि बेटों को जेल से बाहर आने के बाद वह उसे छोड़ेगा नहीं। इसी दौरान 30 नवम्बर 2013 को सुबह 11 बजे जब वह दवा लेने जा रहा था तो राजवीर व जयवीर ने उस ऊपर तेजधारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर फरार हो गए थे। आसपास के लोगों ने तत्काल ही उसे अस्पताल पहुंचा दिया जिस वजह से जान बच गई है।