Edited By Punjab Kesari,Updated: 10 Oct, 2017 09:36 AM
नशा तस्करी मामले के 2 आरोपियों वरिन्द्र कुमार उर्फ बिंदू पुत्र ओम प्रकाश व अंशल शर्मा पुत्र मोहिन्द्र शर्मा दोनों ही निवासी गोकुल नगर होशियारपुर को आरोपी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश रंजन कुमार खुल्लर की अदालत ने सोमवार को 3-3 माह की...
होशियारपुर (अमरेन्द्र): नशा तस्करी मामले के 2 आरोपियों वरिन्द्र कुमार उर्फ बिंदू पुत्र ओम प्रकाश व अंशल शर्मा पुत्र मोहिन्द्र शर्मा दोनों ही निवासी गोकुल नगर होशियारपुर को आरोपी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश रंजन कुमार खुल्लर की अदालत ने सोमवार को 3-3 माह की कैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने आरोपी वरिन्द्र को 10 हजार व अंशल को 7 हजार रुपए नकद जुर्माना राशि अदा करने का भी हुक्म दिया है। नकद जुर्माना राशि की अदायगी नहीं करने पर दोनों को ही 15-15 दिन कैद की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।गौरतलब है कि थाना माडल टाऊन पुलिस थाने में 25 दिसम्बर 2014 को उक्त आरोपियों के खिलाफ नशीला पाऊडर बरामदगी का केस दर्ज था।