चूरा-पोस्त रखने के आरोप में 2 वर्ष की कैद

Edited By Punjab Kesari,Updated: 03 Sep, 2017 04:05 PM

imprisonment for 2 years in swadustpoopy case

एडीशनल सैशन जज हीरा सिंह की अदालत ने चूरा-पोस्त रखने के आरोप में एक व्यक्ति को 2 साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना जमा न करवाए जाने की सूरत में एक महीना अतिरिक्त जेल में रहने का हुक्म सुनाया है।

फरीदकोट (स.ह.): एडीशनल सैशन जज हीरा सिंह की अदालत ने चूरा-पोस्त रखने के आरोप में एक व्यक्ति को 2 साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना जमा न करवाए जाने की सूरत में एक महीना अतिरिक्त जेल में रहने का हुक्म सुनाया है।

जानकारी के अनुसार थाना जैतो की पुलिस ने दीप सिंह पुत्र छोटा सिंह निवासी बलाहड़ बिल्लू हाल बङ्क्षठडा से 35 किलो चूरा-पोस्त बरामद किया था। जिसके विरुद्ध थाना जैतो में 13 मार्च 2010 को मामला दर्ज किया गया था। जिस पर माननीय अदालत ने सरकारी वकील अमित उहरी की दलीलोंसे सहमत होते हुए दीप सिंह पर आरोप साबित हो जाने पर सजा और जुर्माना करने का हुक्म सुनाया।          
 

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