Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Oct, 2017 09:41 AM
190 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद किए जाने के एक मामले में स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज संदीप सिंह बाजवा की अदालत ने एक आरोपी को 10 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना किए जाने की सजा सुनाई।
अमृतसर(महेन्द्र): 190 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद किए जाने के एक मामले में स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज संदीप सिंह बाजवा की अदालत ने एक आरोपी को 10 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना किए जाने की सजा सुनाई।
जुर्माना राशि न अदा करने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। आरोपी बाबा फरीदनगर, गांव काले निवासी रमेश कुमार उर्फ मेशी पुत्र जगदीश चन्द्र को थाना अमृतसर कैन्टोनमैंट की पुलिस ने 24-5-2014 को गिरफ्तार किया था।