Edited By Updated: 25 May, 2017 08:51 AM
अतिरिक्त सैशन जज करुणेश कुमार की अदालत द्वारा हरनाम सिंह उर्फ नामा निवासी गांव लाटीयांवाल को चूरा-पोस्त तस्करी के मामले में मुजरिम करार देते हुए 10 साल की कैद व 1,00,000 रुपए जुर्माना और जुर्माना .....
जालंधर (भारद्वाज): अतिरिक्त सैशन जज करुणेश कुमार की अदालत द्वारा हरनाम सिंह उर्फ नामा निवासी गांव लाटीयांवाल को चूरा-पोस्त तस्करी के मामले में मुजरिम करार देते हुए 10 साल की कैद व 1,00,000 रुपए जुर्माना और जुर्माना न देने पर 2 साल की अतिरिक्त कैद की सजा का हुक्म दिया गया।
इस मामले में 30.5.14 को थाना शाहकोट की पुलिस ने हरनाम सिंह उर्फ नामा को 5 बोरी (100 किलो) चूरा-पोस्त समेत गिरफ्तार किया था। वहीं अतिरिक्त सैशन जज परमिन्द्र सिंह ग्रेवाल की अदालत द्वारा अमरजीत सिंह उर्फ बॉबी निवासी राओवाली को चूरा-पोस्त तस्करी के मामले में मुजरिम करार देते हुए 2 मास की कैद व 1500 रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दिया गया। इस मामले में 8.4.15 को थाना मकसूदां की पुलिस ने अमरजीत सिंह उर्फ बॉबी को साढ़े पांच किलो चूरा-पोस्त समेत गिरफ्तार किया था।