Edited By Updated: 21 Jan, 2017 08:24 AM
अतिरिक्त सैशन जज एम.एस. ढिल्लों की अदालत द्वारा हैरोइन तस्करी मामले में सुरजीत लाल उर्फ सोढी निवासी गांव चुहेकी को मुजरिम करार देते हुए
जालंधर (भारद्वाज): अतिरिक्त सैशन जज एम.एस. ढिल्लों की अदालत द्वारा हैरोइन तस्करी मामले में सुरजीत लाल उर्फ सोढी निवासी गांव चुहेकी को मुजरिम करार देते हुए 15 साल की कैद, 2 लाख रुपए जुर्माना और जुर्माना न होने पर 2 साल की अतरिक्त कैद की सजा का हुक्म दिया गया, जबकि नवप्रीत सिंह निवासी गांव वजीर भुल्लर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
इस मामले में 20.4.13 को थाना नूरमहल की पुलिस ने सुरजीत लाल उर्फ सोढी को गिरफ्तार कर उससे अढ़ाई किलो हैरोइन व 24 लाख रुपए नकद बरामद किए थे, जबकि नवप्रीत सिंह को भी पकड़ा था पर उससे बरामद कुछ भी नहीं हुआ था।
चूरा-पोस्त मामले में मुजरिम करार : इसी अदालत द्वारा एक अन्य मामले में गुरदेव सिंह निवासी नूरमहल को चूरा-पोस्त मामले में मुजरिम करार देते हुए एक मास की कैद व 2500 रुपए जुर्माना की सजा का हुक्म दिया गया। इस मामले में 4.7.15 को थाना नूरमहल पुलिस ने गुरदेव सिंह को डेढ़ किलो चूरा-पोस्त सहित पकड़ा था।