पत्नी के कत्ल के मामले में आरोपी पति को उम्र कैद, अन्य महिला से थे पति के अवैध संबंध

Edited By Punjab Kesari,Updated: 25 Jul, 2017 10:15 AM

husband gets life imprisonment and fines in case of wife s murder

जिला सैशन जज एस.के. गर्ग की अदालत ने सोमवार को 2 वर्ष पहले पुलिस की ओर से पत्नी की हत्या करने के मामले में नामजद उसके पति को सबूतों व गवाहों के आधार पर अंतिम सुनवाई के बाद उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इसके साथ ही आरोपी को 10 हजार रुपए जुर्माना...

मोगा (संदीप): जिला सैशन जज एस.के. गर्ग की अदालत ने 2 वर्ष पहले पुलिस की ओर से पत्नी की हत्या करने के मामले में नामजद उसके पति को सबूतों व गवाहों के आधार पर अंतिम सुनवाई के बाद उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इसके साथ ही आरोपी को 10 हजार रुपए जुर्माना भरने व ऐसा न करने की सूरत में एक वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतने का आदेश दिया है।

जानकारी के अनुसार 2015 को थाना सिटी-1 पुलिस को दी गई शिकायत में घटना में मृतका रंजीत कौर पुत्री रूलदू सिंह के भाई लखवीर सिंह ने बताया था कि उसने अपनी बहन रंजीत कौर की शादी 15 वर्ष पहले गांव सेखां खुर्द निवासी चरणजीत उर्फ चंद सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह के साथ की थी। उसकी बहन के घर बेटी के जन्म के कुछ देर बाद ही उसके जीजा चरणजीत के एक महिला से अवैध संबंध होने के कारण वह कई वर्षों तक उसकी बहन को छोड़ कर उक्त महिला के साथ रहने लगा था। इस दौरान उसकी बहन मायके में रहने लगी। इसके बाद चरणजीत की ओर से पंचायती तौर पर माफी मांगने और भविष्य में सुधरने की बात कहने पर उन्होंने अपनी बहन को उसके साथ भेज दिया था।

घटना वाले दिन वह अपनी बहन को मिलने के लिए जब उसके घर अचानक पहुंचा तो उसका जीजा चरणजीत उसकी बहन का तकिए से मुंह दबा रहा था। उसे देखकर वह मौके से फरार हो गया। उसने देखा कि उसकी बहन की मौत हो चुकी थी। पुलिस की ओर से 23 अगस्त, 2015 को चरणजीत सिंह के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!