Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Dec, 2017 07:16 AM
जिला एवं सैशन जज एस.के. गर्ग की अदालत द्वारा मोहम्मद अकबर अली व खालिदा बीबी पत्नी मोहम्मद अकबर अली को अपने ही 4 वर्षीय बेटे की हत्या करने के मामले में आरोप साबित न होने पर बरी कर दिया गया।
जालंधर (भारद्वाज): जिला एवं सैशन जज एस.के. गर्ग की अदालत द्वारा मोहम्मद अकबर अली व खालिदा बीबी पत्नी मोहम्मद अकबर अली को अपने ही 4 वर्षीय बेटे की हत्या करने के मामले में आरोप साबित न होने पर बरी कर दिया गया।
इस मामले में 8.1.16 को केवल सिंह निवासी खुर्दपुर के बयानों पर थाना आदमपुर की पुलिस ने खालिदा बीबी व उसके पति मोहम्मद अकबर अली, जोकि उसकी हवेली में रहते थे, के विरुद्ध अपने ही 4 वर्षीय बेटे माइकल की मारपीट व गला घोंट कर हत्या करने के आरोप में पर्चा दर्ज किया था।