4 वर्षीय बच्चे की हत्या करने के मामले में पति-पत्नी बरी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Dec, 2017 07:16 AM

husband and wife bari in case of child murder

जिला एवं सैशन जज एस.के. गर्ग की अदालत द्वारा मोहम्मद अकबर अली  व खालिदा बीबी पत्नी मोहम्मद अकबर अली को अपने ही 4 वर्षीय बेटे की हत्या करने के मामले में आरोप साबित न होने पर बरी कर दिया गया।

जालंधर (भारद्वाज): जिला एवं सैशन जज एस.के. गर्ग की अदालत द्वारा मोहम्मद अकबर अली  व खालिदा बीबी पत्नी मोहम्मद अकबर अली को अपने ही 4 वर्षीय बेटे की हत्या करने के मामले में आरोप साबित न होने पर बरी कर दिया गया।

इस मामले में 8.1.16 को केवल सिंह निवासी खुर्दपुर के बयानों पर थाना आदमपुर की पुलिस ने खालिदा बीबी व उसके पति मोहम्मद अकबर अली, जोकि उसकी हवेली में रहते थे, के विरुद्ध  अपने ही 4 वर्षीय बेटे माइकल की मारपीट व गला घोंट कर हत्या करने के आरोप में पर्चा दर्ज किया था। 

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