'फूलका ने 84 के कत्लेआम पीड़ितों से किया धोखा, करोड़ों की जायदाद बनाई'

Edited By Updated: 01 May, 2017 09:52 AM

hs phoolka

दिल्ली के सिख नेता गुरचरण सिंह बब्बर ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, आम आदमी पार्टी के विधायक और पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता

नई दिल्ली: दिल्ली के सिख नेता गुरचरण सिंह बब्बर ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, आम आदमी पार्टी के विधायक और पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता एडवोकेट हरविंद्र सिंह फूलका पर आरोप लगाया है कि उन्होंने नवम्बर, 1984 में मारे गए हजारों सिखों की विधवाओं और सिख समुदाय से धोखा करते हुए अपने लिए करोड़ों की जायदाद बना ली। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार गुरबचन सिंह को लिखे पत्र में बब्बर ने कहा कि केन्द्रीय एजैंसियों और कत्लेआम के लिए दोषी कांग्रेसी नेताओं से मिलीभगत करके फूलका ने सिख विधवाओं के अंग्रेजी में इस तरह के हलफनामे तैयार करके इस मामले की जांच कर रहे रंगानाथ मिश्रा और अदालतों में जमा करवाए जिनकी क्रॉस गवाही के कारण अनपढ़ विधवाएं अपना पक्ष सही तरीके से पेश नहीं कर सकीं। 

फूलका ने सज्जन कुमार के खिलाफ कोर्इ केस दर्ज नहीं किया 
यह भी कहा गया है कि एडवोकेट फूलका ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ किसी भी अदालत में किसी भी विधवा और पीड़ित सिख परिवार का कोई मुकद्दमा दायर नहीं किया तथा न ही जगदीश टाइटलर, एच.के.एल. भगत के खिलाफ कोई मुकद्दमा दर्ज करवाया। सिख कत्लेआम दौरान एडवोकेट फूलका पश्चिमी दिल्ली के एक कमरे वाले फ्लैट में रहता था लेकिन सिख कत्लेआम पीड़ितों से धोखे के बाद वह आज दिल्ली की सबसे महंगी डिफैंस कालोनी की कोठियों में रह रहा है और उसके पास महंगी कारों के साथ-साथ करोड़ों की जायदाद भी है। 

अकाल तख्त से फूलका को तलब करने की मांग 
गुरचरन सिंह बब्बर ने यह भी कहा कि 84 के कत्लेआम से पहले फूलका एक साधारण जूनियर वकील था लेकिन कत्लेआम के बाद उसे सीनियर वकील का दर्जा दे दिया गया। बब्बर ने पत्र में कहा कि फूलका ने 84 के पीड़ितों के साथ धोखा करने के अलावा पंजाब में पुलिस द्वारा झूठे एनकाऊंटरों में मारे गए हजारों नौजवानों के मामलों में भी कोई केस अदालत में नहीं लड़ा। वह इन मामलों पर चुप्पी साधे रहे। बब्बर ने अकाल तख्त से मांग की है कि फूलका को तलब किया जाए और उन्हें सजा दी जाए। बब्बर ने पत्र में यह भी कहा कि अगर मेरे द्वारा लगाए गए आरोप झूठे साबित हों तो मुझे भी अकाल तख्त पर तलब कर कोई भी सजा दे दी जाए। 

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