Edited By Punjab Kesari,Updated: 27 Jul, 2017 09:01 AM
होशियारपुर के बहुचर्चित फोरलेन हाईवे लैंड स्कैम मामले में उद्योगपति प्रतीक गुप्ता की तरफ से दायर जमानत याचिका पर बुधवार को लुधियाना में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश दलजीत सिंह रल्हण की अदालत में सुनवाई
होशियारपुर (अमरेन्द्र): होशियारपुर के बहुचर्चित फोरलेन हाईवे लैंड स्कैम मामले में उद्योगपति प्रतीक गुप्ता की तरफ से दायर जमानत याचिका पर बुधवार को लुधियाना में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश दलजीत सिंह रल्हण की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत में विजीलैंस व बचाव की तरफ से दलीलें पेश की गईं।
विजीलैंस की तरफ से आरोपी प्रतीक गुप्ता द्वारा दायर जमानत याचिका पर यह कह कर ऐतराज जताया गया कि जमानत मिलने पर आरोपी जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। आरोपी के खाते से पैसे ट्रांसफर हुए हैं। विजीलैंस उन सभी को दोबारा सम्मन जारी कर पूछताछ के लिए बुला रही है। अदालत ने दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उद्योगपति प्रतीक गुप्ता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।