Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Sep, 2017 02:17 PM
नगर कौंसिल मंडी गोबिंदगढ़ द्वारा शहर को 2 भागों में बांटने वाली रेलवे लाइन के नीचे से गांव नसराली के इलाके में करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए रेलवे अंडर ब्रिज में जरूरत अनुसार सुविधाएं न होना तथा नक्शे के अनुसार इस पुल के इर्द-गिर्द कोई भी अप्रोच...
मंडी गोबिंदगढ़ (मग्गो): नगर कौंसिल मंडी गोबिंदगढ़ द्वारा शहर को 2 भागों में बांटने वाली रेलवे लाइन के नीचे से गांव नसराली के इलाके में करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए रेलवे अंडर ब्रिज में जरूरत अनुसार सुविधाएं न होना तथा नक्शे के अनुसार इस पुल के इर्द-गिर्द कोई भी अप्रोच रोड न बनाने के मामले को लेकर किसान नेता रजिन्द्र सिंह बैनीपाल द्वारा एक जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर की गई है।
नगर कौंसिल मंडी गोबिंदगढ़ ने स्थानीय रेलवे लाइन के पार वाले दर्जनों गांवों को लोहा नगरी से जोडऩे के उद्देश्य से करोड़ों रुपए की लागत से एक अंडर ब्रिज का निर्माण करवाया था। इसके आस-पास के किसानों की सुविधा के लिए इसके ऊपर से एक सड़क का निर्माण किया गया था।
इस पुल में बरसात के मौसम में बरसाती पानी की निकासी का भी प्रबंध किया जाना था जोकि नगर कौंसिल के तत्कालीन अधिकारियों ने नहीं किया। इस संबंधी 18 मई 2015, 24 अगस्त 2015, 29 सितम्बर 2015, 15 अप्रैल 2016 तथा 20 सितम्बर 2016 को इलाका निवासियों द्वारा नगर कौंसिल को मांग पत्र दिए गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
जिस कारण इस पुल में पानी भरने से कई दुखद घटनाएं घटी व आसपास के किसानों व राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट पंजाब एवं हरियाणा के जस्टिस ने डिप्टी कमिश्रर फतेहगढ़ साहिब समेत अन्य सभी अधिकारियों को नोटिस जारी करके अपना पक्ष रखने के आदेश दिए हैं। ॉ