Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 Jun, 2017 05:48 PM
पंजाब सरकार द्वारा 22 जून को पास किए गए पंजाब आबकारी संशोधन बिल 2017 की सिफारशों पर अमल करने को लेकर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
चंडीगढ़: पंजाब सरकार द्वारा 22 जून को पास किए गए पंजाब आबकारी संशोधन बिल 2017 की सिफारशों पर अमल करने को लेकर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले में गैर सरकारी संस्था अराईव सेफ की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते माननीय हाईकोर्ट ने 24 जुलाई के लिए नोटिस अॉफ मोशन जारी कर दिया है।
संस्था की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि सूबा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अादेशों की पालना से बचने और हाईवे पर शराब परोसने वाले होटलों और रेस्टोरेंटों को राहत पहुंचाने के लिए इस बिल में संशोधन किया है।
इससे पहले मार्च 2016 में बादल सरकार ने भी माननीय हाईकोर्ट के अादेशों की पालना करने से बचने के लिए आबकारी एक्ट की धारा 26 -ए में संशोधन किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन पर रोक लगा दी थी। संस्था के प्रमुख हरमन सिद्धू का कहना है कि सरकार को शराब व्यवसायियों को फायदा पहुंचाने की जगह सूबे के लोगों की सुरक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए।