Edited By Updated: 16 Jan, 2017 01:08 PM
सी.बी.आई. कोर्ट द्वारा सुनाई गई 5 साल की सजा पर स्टे लगाने वाली एस.जी.पी.सी. की पूर्व प्रधान व भुलत्थ (कपूरथला) से अकाली विधायक बीबी जागीर कौर की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी।
चंडीगढ़: सी.बी.आई. कोर्ट द्वारा सुनाई गई 5 साल की सजा पर स्टे लगाने वाली एस.जी.पी.सी. की पूर्व प्रधान व भुलत्थ (कपूरथला) से अकाली विधायक बीबी जागीर कौर की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी। इसके बाद साफ हो गया है कि बीबी जागीर कौर चुनाव नहीं लड़ पाएंगी।
उल्लेखनीय है कि बीबी जागीर कौर को उनकी बेटी हरप्रीत कौर की 2000 में रहस्यमयी हालातों में हुई मौत के मामले में आपराधिक साजिश रचने, गर्भपात करवाने, कैद में रखने व अपहरण की धाराओं में दोषी करार दिया गया था।