Edited By Punjab Kesari,Updated: 09 Nov, 2017 04:33 PM
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने नशा तस्करी मामले में फंसे भुलत्थ से आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता सुखपाल खैहरा पर फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उक्त फैसला सुरक्षित रखा है।
चंडीगढ़ःपंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने नशा तस्करी मामले में फंसे भुलत्थ से आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता सुखपाल खैहरा पर फैसला सुरक्षित रखा है।
उल्लेखनीय है कि नशा तस्करी के मामले में फाजिल्का अदालत द्वारा जारी किए गए समन को भुलत्थ से आम आदमी पार्टी के विधायक और नेता सुखपाल खैहरा ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सुखपाल खैहरा के बेटे महताब ने हाईकोर्ट में इस मामले संबंधित याचिका डाली है।