आबकारी एवं कराधान विभाग में हुए बोगस बिलिंग मामले को लेकर फोपसिया जाएगा हाईकोर्ट

Edited By Punjab Kesari,Updated: 01 Sep, 2017 03:14 PM

high court

फैडरेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (फोपसिया) आबकारी एवं कराधान विभाग में हुए बोगस बिलिंग मामले को लेकर हाईकोर्ट

लुधियाना(सेठी): फैडरेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (फोपसिया) आबकारी एवं कराधान विभाग में हुए बोगस बिलिंग मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए फोपसिया के प्रधान बदीश जिंदल ने बताया कि पंजाब में 2006 से लेकर 2014 तक 2 लाख करोड़ रुपए की बोगस बिलिंग हुई है, लेकिन राज्य की किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है और न ही किसी एजैंसी ने जांच करवाने में दिलचस्पी दिखाई है। जिंदल ने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि अधिकारियों की मिलीभगत के बिना इतना बड़ा घोटाला होना असंभव है। उन्होंने कहा कि करोड़ों का रिफंड लेकर दोषी तो मजे कर रहे हैं, जबकि राज्य के कारोबारियों का 1 हजार करोड़ का रिफंड आज भी बकाया खड़ा है, जिसे देने में विभाग के अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं।  

कोर्ट जाने का सबको अधिकार 
आबकारी एवं कराधान विभाग के डी.ई.टी.सी. पवन गर्ग ने कहा कि कोर्ट जाने का सबके पास अधिकार है। उन्होंने बताया कि उन्हें इन केसों की जानकारी नहीं है, क्योंकि वह अभी कुछ महीनों से ही यहां पर तैनात हुए हैं। 

राज्य के पूर्व मंत्री ने भी उठाया था मामला 
बोगस बिलिंग के इस बड़े फ्रॉड को लेकर पूर्व अकाली-भाजपा सरकार के समय में भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री सतपाल गोसाईं ने भी इस बोगस बिलिंग मामले और बोगस रिफंड मामले को उठाया था। गौरतलब है कि गोसाईं ने इस सारे मामले को तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, ई.टी.सी. व एफ.सी.टी. के सामने रखा था परंतु किसी ने इस सारे कांड की जांच करवाने की ओर ध्यान नहीं दिया। 

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