Edited By Updated: 14 Jan, 2017 02:46 PM
केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक इलैक्शन याचिका पर तय समय में जवाब दायर न करने पर 25 हजार रुपए ‘कॉस्ट’ डाली है।
चंडीगढ़ : केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक इलैक्शन याचिका पर तय समय में जवाब दायर न करने पर 25 हजार रुपए ‘कॉस्ट’ डाली है। यह जवाब 2 सप्ताह में दायर करने के आदेश दिए गए थे जबकि जवाब देरी से दायर किया गया।
यह कॉस्ट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट इम्प्लाइज वैल्फेयर एसोसिएशन के खाते में जमा करने को कहा गया है। मामले में अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी। हाईकोर्ट ने संबंधित याचिका के रिव्यू पर हरसिमरत कौर बादल को पिछले वर्ष जनवरी में नोटिस जारी किया था और 6 अप्रैल तक जवाब देने को कहा था। इससे पहले भटिंडा चुनाव क्षेत्र से सांसद चुनी गई हरसिमरत कौर बादल के नामांकन को चुनौती देते हुए श्री मुक्तसर साहिब के नवजोत सिंह नामक व्यक्ति ने यह याचिका दायर की थी जिसे तय समयावधि से बाहर बताते हुए 1 दिन देरी से दायर बता 8 मई, 2015 को खारिज कर दिया गया था।
जिसके बाद तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए रिव्यू याचिका दायर की गई थी और कहा गया कि देरी नहीं हुई। याचिका में कहा गया था कि हरसिमरत बादल का नामांकन रद्द किया जाए। इसके पीछे कहा गया था कि टी.वी. चैनल पर धर्म के नाम पर वोट मांगे गए और विज्ञापन एवं रैलियों में खर्च हुई रकम का हवाला नहीं दिया गया। हरसिमरत बादल पर सांसद चुनाव में तय सीमा से बाहर जाकर 1 करोड़ से अधिक की रकम खर्च करने का आरोप लगाया गया था।