हाइवे किनारे ठेके बंद करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Jun, 2017 10:32 AM

hc ban on order to close wine shop on highway

शहर में नैशनल और स्टेट हाईवेज से 500 मीटर के दायरे में चल रहे कुछ शराब ठेकों को बंद करने का जो नोटिस जारी किया गया था। अब उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए चंडीगढ़ प्रशासन से 4 जुलाई तक जवाब मांगा है।

चंडीगढ़ः शहर में नैशनल और स्टेट हाईवेज से 500 मीटर के दायरे में चल रहे कुछ शराब ठेकों को बंद करने का जो नोटिस जारी किया गया था। अब उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए चंडीगढ़ प्रशासन से 4 जुलाई तक जवाब मांगा है।

 

कुछ दिन पहले नैशनल और स्टेट हाईवेज से 500 मीटर की दूरी पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा शराब ठेके खोले जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसमें असमंजस की स्थिति यह है कि नैशनल और स्टेट हाईवेज से 500 मीटर की दूरी कैसे मापी जाए। 500 मीटर का एरियल डिस्टेंस माना जाए या सड़क के जरिए इसकी गणना की जाए।

 

मामले में चंडीगढ़ के वाल्ट लीकर प्राइवेट लिमिटेड और जुबली ब्रेवरेजिस सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के तहत ही वर्ष 2017-18 की एक्साइज पॉलिसी बनाई है। इसी पॉलिसी के तहत पहले उन्हें ठेका दिया था। याचिकाकर्ताओं ने पॉलिसी की शर्तों के तहत ही अप्रैल में करोड़ों की लाइसेंस फीस भी जमा करवा दी थी।

 

याचिकाकर्ताओं के अनुसार प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पूरी जानकारी नहीं है। अगर ऐसा है तो उन्हें पहले लाइसेंस जारी ही क्यों किया गया। अब जब उन्होंने बिक्री शुरू कर दी है तो  उन्हें बंद किए जाने का नोटिस दिया जा रहा है। अगर अब वह अपना व्यवसाय बंद करते हैं तो उन्हें भारी नुकसान होगा। लिहाजा याचिकाकर्ताओं ने इस नोटिस पर रोक लगाने की मांग की है। 

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