देशद्रोह के मामले में हरमिन्द्र मिंटू व रतनजीत सिंह आरोप मुक्त

Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Sep, 2017 09:06 AM

harminder mintoo and ratanjeet singh charged with treason

देशद्रोह के एक बड़े मामले में स्टेट स्पैशल आप्रेशन सैल की पुलिस द्वारा अदालत में पेश की गई रिपोर्ट के पश्चात स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज एस.एस. धालीवाल की अदालत ने...

अमृतसर (महेन्द्र): देशद्रोह के एक बड़े मामले में स्टेट स्पैशल आप्रेशन सैल की पुलिस द्वारा अदालत में पेश की गई रिपोर्ट के पश्चात स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज एस.एस. धालीवाल की अदालत ने नाभा जेल ब्रेक कांड से जुड़े मुख्य आरोपी जालंधर के गांव डल्ली निवासी हरमिन्द्र सिंह उर्फ मिंटू तथा हरियाणा निवासी रतनजीत सिंह को निर्दोष मानते हुए दोनों को आरोप-मुक्त कर दिया है।

हालांकि इसी मामले में वर्ष 2015 में तत्कालीन स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज हरप्रीत कौर रंधावा की अदालत प्रथम चरण में नामजद किए गए 6 आरोपियों में 4 आरोपियों को सजा सुना चुकी थी जबकि एक की मौत भी हो चुकी थी।

मामले के हालात
गौरतलब है कि स्थानीय स्टेट स्पैशल आप्रेशन सैल की पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर गांव ठक्करपुर निवासी शेर सिंह उर्फ शेरा, परमजीत सिंह उर्फ पम्मा, मलकीयत सिंह उर्फ बिट्टू, गांव हवेलियां निवासी निर्मल सिंह, बलविन्द्र सिंह उर्फ ङ्क्षबदर (जिसकी मौत हो चुकी है) तथा डारे लखियानां, भिखीविंड निवासी सुखदेव सिंह उर्फ सुक्खा के खिलाफ 9 जून 2010 को एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 21-25-29, विस्फोटक पदार्थ एक्ट की धारा 3,4,5 तथा गैर-कानूनी तौर पर प्रतिबंधित गतिविधियों संबंधी एक्ट की धारा 17,18,19,20 के तहत मामला दर्ज किया था।

इन पर आरोप लगे थे कि इन सभी के सीमा पार देश-विरोधी तत्वों एवं तस्करों के साथ संबंध हैं। ये सीमा पार से न सिर्फ हैरोइन जैसे मादक पदार्थ बल्कि विस्फोटक पदार्थ भी मंगवा कर देश में आतंक व नशा फैला रहे हैं। मामले की सप्लीमैंट रिपोर्ट में पुलिस ने हरमिन्द्र सिंह उर्फ मिंटू तथा रतनजीत सिंह को भी आरोपी बताते हुए इस मामले में नामजद किया था। इस मामले में दोनों कथित आरोपी पिछले करीब 2 वर्ष से जेल में बंद थे। 

पुन: जांच रिपोर्ट में आई.जी. एस.एस.ओ.सी. ने बताया था निर्दोष 
स्टेट स्पैशल आप्रेशन सैल की पुलिस ने जहां पहली जांच रिपोर्ट में हरमिन्द्र सिंह उर्फ मिंटू तथा रतनजीत सिंह को आरोपी मानते हुए इस मामले में नामजद किया था, वहीं अब आई.जी. एस.एस.ओ.सी. द्वारा की गई पुन: जांच रिपोर्ट में दोनों को निर्दोष बताते हुए दोनों की इस मामले में जरूरत न होने की बात कही थी।

इस रिपोर्ट के आधार पर स्टेट स्पैशल आप्रेशन सैल के डी.एस.पी. बलदेव सिंह ने सारी जांच रिपोर्ट अदालत में पेश की थी जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए दोनों आरोपियों को इस मामले में निर्दोष घोषित करते हुए उन्हें आरोप-मुक्त कर दिया है। 
 

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