हरमंदिर साहिब में परिक्रमा से लगती जमीन  के मामले में एस.जी.पी.सी. की याचिका मंजूर

Edited By Punjab Kesari,Updated: 24 Mar, 2018 10:58 AM

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हरमंदिर साहिब में परिक्रमा के साथ लगती जमीन पर बुंगा मजहबियन के कब्जे से जुड़े मामले में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एस.जी.पी.सी.) की याचिका को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है।

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): हरमंदिर साहिब में परिक्रमा के साथ लगती जमीन पर बुंगा मजहबियन के कब्जे से जुड़े मामले में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एस.जी.पी.सी.) की याचिका को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। एसोसिएशन व इसके पदाधिकारियों को पार्टी बनाते हुए एस.जी.पी.सी. द्वारा यह याचिका दायर की गई थी। याचिका में 25 सितम्बर, 2017 को सिविल जज, अमृतसर द्वारा याची कमेटी की आपत्तियां रद्द करने के फैसले को खारिज किए जाने की मांग की गई थी। इससे पहले हाईकोर्ट ने गत जनवरी में संबंधित जगह पर निर्माण प्रक्रिया समेत निचली कोर्ट द्वारा जारी एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट्स ऑफ पोजैशंस की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी और कहा था कि केस की अगली सुनवाई तक कोई निर्माण नहीं होगा। यही नहीं वारंट्स ऑफ पोजैशन के एग्जीक्यूशन को लेकर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट द्वारा जारी आदेशों पर हाईकोर्ट ने नवम्बर, 2017 में रोक लगा दी थी। 


एस.जी.पी.सी. ने याचिका में कहा था कि एक्स-मिलिट्री मजहबी सिख एसोसिएशन व अन्य ने बुंगा मजहबियन का कब्जा पाने के लिए केस दायर किया था। उनके हक में आदेश जारी होने के बाद एसोसिएशन व अन्य ने एग्जीक्यूशन अर्जी दायर करते हुए वारंट ऑफ पोजैशन जारी करने की मांग की थी। ट्रायल कोर्ट के रिकार्ड पर साइट प्लान के मुताबिक संबंधित फैसले के तहत शुरू की गई एग्जीक्यूशन प्रक्रिया की बजाय एसोसिएशन ने अपने द्वारा तैयार किए गए साइट प्लान को फाइल कर दिया और एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के रिकार्ड में पेश किया। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट फाइल व फैसले को सम्मन कर दिया। इससे जाहिर हुआ कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने एग्जीक्यूशन प्रक्रिया डिक्री होल्डर द्वारा पेश साइट प्लान के आधार पर कार्रवाई की जबकि ट्रायल कोर्ट रिकार्ड प्राप्त नहीं हुआ था। एस.जी.पी.सी. द्वारा पेश आपत्तियों को दरकिनार करते हुए वारंट्स ऑफ पोजैशन जारी कर दिए गए। 
 

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