Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Sep, 2017 01:51 PM
वर्ष 2010 में रोहटी पुल नाभा के पास से मिले विस्फोटक पदार्थ मामले में आज एडिशनल सैशन जज रवदीप सिंह हुंदल की अदालत ने हरमिंद्र सिंह मिंटू को एडवोकेट बरजिन्द्र सिंह सोढी की दलीलों से सहमत होते हुए बरी कर दिया है। मिंटू इससे पहले नाभा बाटलिंग प्लांट...
पटियाला(बलजिन्द्र): वर्ष 2010 में रोहटी पुल नाभा के पास से मिले विस्फोटक पदार्थ मामले में आज एडिशनल सैशन जज रवदीप सिंह हुंदल की अदालत ने हरमिंद्र सिंह मिंटू को एडवोकेट बरजिन्द्र सिंह सोढी की दलीलों से सहमत होते हुए बरी कर दिया है। मिंटू इससे पहले नाभा बाटलिंग प्लांट मामले से भी बरी हो चुके हैं। फैसला सुनाते समय हरमिंद्र सिंह मिंटू को सुरक्षा प्रबंधों कारण पेश नहीं किया गया और वीडियो कांफ्रैंसिंग द्वारा ही फैसला सुनाया गया।
इस संबंधी थाना सदर नाभा की पुलिस ने 21 फरवरी, 2010 को 3,4,5 एक्प्लोसिव एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने दावा किया था कि पुलिस पार्टी ने नाभा रोड पर स्थित रोहटी पुल के पास नाकाबंदी की हुई थी, जहां पुलिस को हथियार और विस्फोटक पदार्थ मिले थे। पुलिस ने इस मामले में 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था।
इनमें से जसवीर सिंह और हरजंट सिंह को सजा हो गई थी और बाकी चारों को बरी कर दिया गया था। पुलिस ने यह दावा किया था कि जब इस मामले की जांच की गई तो मामले में हरमिंद्र मिंटू की भूमिका भी बताई गई। इसके बाद पुलिस ने हरमिंदर मिंटू को भी इस मामले में नामजद किया था। वर्णनीय है कि हरमिंद्र सिंह मिंटू पिछले साल नाभा की मैक्सीमम सिक्योरिटी जेल ब्रेक के समय नाभा जेल से फरार हो गया था। उसको अगले ही दिन दिल्ली पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया था।