Edited By Updated: 17 Dec, 2016 01:30 AM
एडीशनल सैशन जज प्रिया सूद की अदालत ने गांव मूनक कलां निवासी दविन्द्र पाल
होशियारपुर(जैन): एडीशनल सैशन जज प्रिया सूद की अदालत ने गांव मूनक कलां निवासी दविन्द्र पाल की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराए गए दोषियों गुरप्रीत सिंह पुत्र बिशन सिंह निवासी बोलेवाल को धारा 304 पार्ट-1 के तहत 10 साल की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा के आदेश दिए हैं। जुर्माना राशि में से 40 हजार मृतक के परिवार को दिए जाने हैं।
जुर्माना न देने की सूरत में 6 माह और जेल काटनी होगी। दोषी गुरप्रीत सिंह के पिता बिशन सिंह को अदालत ने धारा 323 के तहत 6 माह की कैद व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 15 हजार रुपए घायल रमन कुमार को देने होंगे। जुर्माने की अदायगी न होने पर 1 माह और जेल में रहना होगा। अदालत ने दोषी गुरप्रीत सिंह के भाई जसवीर सिंह उर्फ जोनी को धारा 324 के तहत 9 माह की कैद व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा के आदेश दिए हैं। जुर्माना राशि में से 15 हजार रुपए घायल रमन को दिए जाने हैं। जुर्माना न देने की सूरत में 1 माह और जेल में रहना होगा।
क्या है मामला
मृतक दविन्द्र पाल के बेटे रमन की शिकायत पर थाना टांडा पुलिस ने एफ.आई.आर. नंबर 210 के तहत 17 अगस्त 2013 को दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शिकायतकत्र्ता के अनुसार उपरोक्त जोनी ने उसे गालियां दी थीं। इस संबंधी जब वह अपने पिता के साथ गांव बोलेवाल के सरपंच को शिकायत करने जा रहे थे तो रास्ते में दोषियों ने तेजधार हथियारों से हमला कर मेरे पिता दविन्द्र पाल व मुझे घायल कर दिया। बाद में दविन्द्र पाल की मौत हो गई। मामले में दोषी करार दिए जाने पर माननीय अदालत ने आज यह सजा सुनाई।