Edited By Updated: 25 Mar, 2017 12:30 PM
चाइना डोर की बिक्री पर रोक लगाने व मुआवजे की मांग को लेकर दायर याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब तलब
चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): चाइना डोर की बिक्री पर रोक लगाने व मुआवजे की मांग को लेकर दायर याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब तलब किया। खन्ना निवासी ज्योति शर्मा व उनके पुत्र ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है। ज्योति के वकील विकास बाली ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट पंजाब सरकार को चाइना डोर की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश दे चुका है लेकिन प्रशासन इस पर अमल करने में नाकाम रहा है। इसका खमियाजा याचिकाकत्र्ता को भुगतना पड़ा उसने चाइना डोर के कारण अपने पति को खोना पड़ा।
हाईकोर्ट ने याचिकाकत्र्ता का पक्ष सुनने के बाद अंतरिम राहत देते हुए पंजाब सरकार को निर्देश दिए कि वह एक महीने के भीतर याचिकाकत्र्ता को 4 लाख का मुआवजा अदा करे। याचिका में बताया गया कि पिछले साल 20 फरवरी को उसका पति रजनीश स्कूटर से कही जा रहा था। अचानक एक पतंग की चाइना डोर ने उसका गला काट दिया, जिस कारण उसकी मौत हो गई।