Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 Nov, 2017 12:30 PM
सरकारी नियमों की अनदेखी के चलते बिल्डरों द्वारा बनाई जा रही कथित अवैध कालोनियों विरुद्ध ग्लाडा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब के 5 प्रमुख जिलों लुधियाना, मोगा, फिरोजपुर, शहीद भगत सिंह नगर तथा जालंधर में स्थित लगभग 25 अवैध कालोनियों पर ‘बुल्डोजर’...
मोगा(पवन ग्रोवर): सरकारी नियमों की अनदेखी के चलते बिल्डरों द्वारा बनाई जा रही कथित अवैध कालोनियों विरुद्ध ग्लाडा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब के 5 प्रमुख जिलों लुधियाना, मोगा, फिरोजपुर, शहीद भगत सिंह नगर तथा जालंधर में स्थित लगभग 25 अवैध कालोनियों पर ‘बुल्डोजर’ चला दिया है।
ग्लाडा के प्रमुख प्रशासक परमिंद्र सिंह गिल तथा मुख्य एडीशनल प्रशासक अजय सूद के नेतृत्व में अधिकारियों द्वारा की गई इस बड़ी कार्रवाई उपरांत कालोनियों के अवैध निर्माण पर एक तरह से नकेल डाली गई है। सूत्रों का कहना है कि सरकारी नियमों की अनदेखी करने वाले कालोनी मालिकों को ग्लाडा अधिकारियों द्वारा कई बार नोटिस जारी किया गया था, लेकिन फिर भी बिल्डरों ने अवैध कालोनियों के निर्माण का सिलसिला जारी रखा।
25 अवैध कालोनियां गिराईं
मिली जानकारी के अनुसार फिल्लौर तथा नवांशहर की 4 कालोनियां, लुधियाना के बल्लोके तथा जस्सियां की 4 कालोनियां, भांदरा की 2, झांडे थरीके तथा जस्सोवाल की 4 कालोनियों के अलावा फिरोजपुर तथा मोगा जिले की 11 अवैध कालोनियों पर कार्रवाई की गई है। उक्त कालोनियों में सड़कें, सीवरेज, स्ट्रीट लाइटें तथा यहां तक कि बिल्डरों के दफ्तर भी गिराए गए हैं।
अवैध कालोनियों पर नहीं लगेगा बिजली व टैलीफोन का कनैक्शन
विभाग ने सख्ती करते हुए इन कालोनियों में बिजली व टैलीफोन कनैक्शन जारी न करने संबंधी विभाग को लिख दिया है। ग्लाडा के प्रशासक तथा सीनियर आई.ए.एस. अधिकारी परमिंद्र सिंह गिल ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि लोग अवैध कालोनियों में बिल्डरों के झांसे में आकर प्लाट तथा मकानों की खरीद-फरोख्त न करें।
अवैध कालोनियों में घर व प्लाट न होने पर नहीं होगी रजिस्ट्री
अवैध कालोनियों का निमार्ण रोकने के लिए ग्लाडा ने लुधियाना, मोगा, फिरोजपुर, शहीद भगत सिंह तथा जालंधर के डिप्टी कमिश्नरों को पत्र लिखकर कहा है कि अवैध कालोनियों की रजिस्ट्रियों पर रोक लगाई जाए ताकि अवैध कालोनियों का विकास रुक सके।