जनरल मैनेजर पनबस को 3 वर्ष की कैद व जुर्माना

Edited By Updated: 20 May, 2017 10:17 AM

general manager punbus gets 3 years of imprisonment and fine

जिला एवं एडीशनल सैशन जज मैडम लखविंद्र कौर दुग्गल की अदालत ने 3 वर्ष पहले विजीलैंस ब्यूरो फिरोजपुर द्वारा रिश्वत मामले में नामजद पंजाब रोडवेज के जनरल मैनेजर को 3 वर्ष की कैद व 8 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है।

मोगा(संदीप): जिला एवं एडीशनल सैशन जज मैडम लखविंद्र कौर दुग्गल की अदालत ने 3 वर्ष पहले विजीलैंस ब्यूरो फिरोजपुर द्वारा रिश्वत मामले में नामजद पंजाब रोडवेज के जनरल मैनेजर को 3 वर्ष की कैद व 8 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। 

जानकारी के अनुसार खुशकरण सिंह नामक शिकायतकत्र्ता ने कहा था कि वर्ष 2014 में पनबस के जनरल मैनेजर सुखदीप सिंह ने उसे रूट अलॉट करने के नाम पर 20 हजार रुपए की रिश्वत ली थी। उसको विजीलैंस ब्यूरो फिरोजपुर द्वारा काबू किया गया था। उसके खिलाफ अगस्त 2014 को 7,13 (2) प्रीवैंशन एक्ट ऑफ करप्शन 1988 के तहत मामला दर्ज किया गया था। 
 

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