Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Sep, 2017 12:08 PM
थाना मेहटियाना की पुलिस ने कबूतरबाजी के आरोप में एक बोगस ट्रैवल एजैंट सुखदेव सिंह उर्फ सोनू पुत्र अजीत सिंह निवासी गांव कालूपुर के विरुद्ध धारा 406, 420 व इमीग्रेशन एक्ट की धारा 24 के अधीन केस दर्ज किया है।
होशियारपुर(अश्विनी): थाना मेहटियाना की पुलिस ने कबूतरबाजी के आरोप में एक बोगस ट्रैवल एजैंट सुखदेव सिंह उर्फ सोनू पुत्र अजीत सिंह निवासी गांव कालूपुर के विरुद्ध धारा 406, 420 व इमीग्रेशन एक्ट की धारा 24 के अधीन केस दर्ज किया है।
हरदीप कौर पुत्री बलबीर सिंह निवासी गांव बडला ने पुलिस के पास की शिकायत में कहा कि 1 फरवरी, 2017 को आरोपी ने उसके भाई दारा सिंह को ग्रीस भेजने के लिए सुखदेव सिंह ने 4.20 लाख रुपए की राशि ली थी। आरोपी ट्रैवल एजैंट ने न ही उसके भाई को ग्रीस भेजा और न ही पैसे वापस किए।
एस.एस.पी. के आदेश पर शिकायत की जांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सैल के प्रभारी इंस्पैक्टर मुनीष शर्मा द्वारा करने के बाद पुलिस ने आरोपी कबूतरबाज के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया। अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई।