धोखाधड़ी करने के दोषी को डेढ़ साल कैद की सजा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Sep, 2017 03:17 PM

fraud case

कर्ज दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोपी बलविन्द्र सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह......

होशियारपुर (अमरेन्द्र): कर्ज दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोपी बलविन्द्र सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह निवासी प्रेमगढ़ को सी.जे.एम. आशीष सालदी की अदालत ने बुधवार को दोषी करार देते हुए डेढ़ साल की कैद की सजा के साथ-साथ 5 हजार रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। नकद जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी बलविन्द्र सिंह को और 1 महीना कैद की सजा काटनी होगी।

क्या था मामला
गौरतलब है कि थाना सिटी पुलिस के समक्ष शिकायतकर्ता शिंगारा सिंह पुत्र हरवेल सिंह निवासी गांव अहिराणा खुर्द ने 6 अप्रैल 2011 को बलविन्द्र सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। अपनी शिकायत में शिंगारा सिंह ने कहा था कि आरोपी बलविन्द्र सिंह ने लोन दिलाने का झांसा देकर उससे 1 लाख 32 हजार 500 रुपए की रकम ठग ली। जब पैसे मांगे तो वह अब धमकी देने लगा है। शिंगारा सिंह ने पुलिस को बताया कि वह फतेहगढ़ रोड पर कैंटीन चलाता है।

इसी दौरान आरोपी ने 20 लाख रुपए दिलाने के लिए प्रोसैसिंग के नाम पर 1,32,500 रुपए ले लिए। आरोपी ने न तो उसे वायदे के अनुरूप 20 लाख रुपए का कर्ज दिलवाया और न ही अब पैसे वापस लौटा रहा है।
 

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