Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Aug, 2017 01:11 PM
जिला गुरदासपुर से संबंधित एक पूर्व भाजपा नेता को मोहाली पुलिस ने एक केस में उस समय गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की जब वह किसी अन्य केस में मोहाली की एक अदालत में पेशी भुगतने के लिए आया हुआ था।
गुरदासपुर(विनोद): जिला गुरदासपुर से संबंधित एक पूर्व भाजपा नेता को मोहाली पुलिस ने एक केस में उस समय गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की जब वह किसी अन्य केस में मोहाली की एक अदालत में पेशी भुगतने के लिए आया हुआ था।
जिस केस तहत पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया उस केस में भाजपा नेता को अदालत द्वारा 3 साल की सजा सुनाई गई थी परंतु वह अदालत से भाग निकला था। पीड़ित अमनप्रीत सिंह पुत्र हरजीत सिंह निवासी गांव छापियांवाली जिला मुक्तसर ने बताया कि आरोपी नेता सहित उसके साथियों ने उससे वर्ष 2007 में यह कह कर 10 लाख रुपए लिए थे कि वह संयुक्त रूप में कारोबार करेंगे तथा 18 माह में राशि दोगुनी हो जाएगी, परंतु बाद में उसने राशि देने से ही इंकार कर दिया तथा अपने अंगरक्षकों की मदद से उसे धमकियां देने लगा।
पीड़ित ने इसकी शिकायत मोहाली पुलिस स्टेशन में दी तथा लम्बी जांच के बाद उक्त नेता सहित 4 लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया। इस केस की अदालत में सुनवाई के बाद 30 जनवरी 2017 को पूर्व भाजपा नेता को अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई थी परंतु वह अदालत से खिसकने में सफल हो गया। उक्त नेता ने हुई सजा के विरुद्ध उच्च अदालत में याचिका दायर की थी,परंतु वह याचिका अदालत ने 15 मार्च 2017 को खारिज कर दी गई। उसके बाद से वह अपने सरकारी अंगरक्षकों की मदद से अपनी गिरफ्तारी से बचता आ रहा था।
आज तब वह अदालत में किसी अन्य केस में पेशी भुगतने के लिए आया तो पुलिस ने उसे अदालत के आदेश पर गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत ने पूर्व भाजपा नेता को जेल भेजने का आदेश सुनाया।पीड़ित अमनप्रीत सिंह ने बताया कि उसने पूर्व भाजपा नेता के अंगरक्षक वापस करवाने के लिए पुलिस महानिदेशक पंजाब तक सारी जानकारी दी थी परंतु उसकी किसी ने नहीं सुनी ।