Edited By Updated: 22 Feb, 2017 11:24 AM
नाबालिग लड़की से जबरदस्ती करने के आरोप में सैशन जज सतविंद्र सिंह चाहल की अदालत ने जिले के गांव फिड्डे खुर्द के निवासी खुशविंद्र सिंह को 7 वर्ष की कैद व 3 हजार रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया है।
फरीदकोट (भठेजा): नाबालिग लड़की से जबरदस्ती करने के आरोप में सैशन जज सतविंद्र सिंह चाहल की अदालत ने जिले के गांव फिड्डे खुर्द के निवासी खुशविंद्र सिंह को 7 वर्ष की कैद व 3 हजार रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को 3 महीने अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा। सरकारी वकील रजनीश गर्ग अशोका ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि जिले के कस्बा कोटकपूरा की सदर पुलिस ने 5 जुलाई, 2015 को गांव फिड्डे खुर्द के निवासी खुशविंद्र सिंह के खिलाफ इसी गांव की एक नाबालिग लड़की से जबरदस्ती जब्र जिनाह करने के आरोप में पीड़ित नाबालिग लड़की के बयानों के आधार पर जब्र जिनाह व पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था जिसमें आज माननीय अदालत ने पास्को एक्ट के तहत उक्त सजा का हुक्म सुनाया है।