मैरिज पैलेसों में हथियार व फायर करने पर पाबंदी

Edited By Updated: 13 Feb, 2017 05:15 PM

firing weapons are banned in marriage palaces

उपायुक्त करनेश शर्मा ने धारा 144 के अधीन जिले में चल रहे मैरिज पैलेसों में हथियार आदि लेकर आने तथा फायर करने पर पूर्ण पाबंदी लगाने

रूपनगर(विजय): उपायुक्त करनेश शर्मा ने धारा 144 के अधीन जिले में चल रहे मैरिज पैलेसों में हथियार आदि लेकर आने तथा फायर करने पर पूर्ण पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए है। क्योंकि समारोह के दौरान इनसे दुर्घटना का भय बना रहता है, जिसके चलते जिले में चल रहे मैरिज पैलेसों में हथियार लेकर जाने तथा हवाई फायर करने पर रोक लगाई गई है। यह आदेश तुरंत लागू हो गए हैं तथा 11 अप्रैल तक लागू रहेंगे। 
 

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