मैरिज पैलेसों में अब नहीं कर सकेंगे फायरिंग

Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Aug, 2017 03:56 PM

firing can not be now in marriage palaces

एडीशनल जिला मैजिस्ट्रेट फरीदकोट केशव ङ्क्षहगोनिया ने धारा 144 के तहत पाबंदियों के हुक्म जारी किए हैं। ये आदेश 21 सितम्बर तक लागू रहेंगे। जिले में अमन-कानून की स्थिति बनाए रखने के मद्देनजर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने या मीटिंग करने, नारे...

फरीदकोट(हाली): एडीशनल जिला मैजिस्ट्रेट फरीदकोट केशव ङ्क्षहगोनिया ने धारा 144 के तहत पाबंदियों के हुक्म जारी किए हैं। ये आदेश 21 सितम्बर तक लागू रहेंगे। जिले में अमन-कानून की स्थिति बनाए रखने के मद्देनजर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने या मीटिंग करने, नारे लगाने,धार्मिक जुलूस निकालने और प्रचार करने की मनाही रहेगी। यह हुक्म सरकारी ड्यूटी कर रहे पुलिस, सैनिकों/अर्ध सैनिक बलों और विवाह-शादियों व शांतिमय ढंग के साथ किए जा रहे जुलूस पर लागू नहीं होगा।

एक अन्य हुक्म के द्वारा जिला फरीदकोट की हद में विवाह-शादियों, सामाजिक/धार्मिक समारोहों, जलसे, मैरिज पैलेसों में हवाई फायर करने पर पूर्ण तौर पर रोक लगाई गई है।इसके अलावा सूरज डूबने के बाद और प्रात: सूरज चढऩे से पहले गौवंश की ढुलाई पर पूर्ण पाबंदी रहेगी और जिन लोगों ने गौवंश रखे हुए हैं, उनको पशु पालन विभाग के पास रजिस्टर्ड करवाने के आदेश भी जारी किए हैं। इसके साथ ही जिला फरीदकोट में समूह धार्मिक स्थानों पर ठीकरी पहरा लगाने के लिए गांवों की समूह पंचायतों और धार्मिक स्थानों की कमेटियों/बोर्ड ट्रस्ट और मुखियों की जिम्मेदारी लगाई गई है।

श्री हिंगोनिया ने बताया जिले में आम लोगों के मिलिट्री रंग की वर्दी और व्हीकलों की खरीद, बेच और प्रयोग करने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति सरकारी सड़क/रास्ते की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं करेगा। कोई भी व्यापारी, डीलर, ट्रेडर, खाद, कीड़ेमार दवाएं पैस्टीसाइड, बीज और कृषि के साथ संबंधित अन्य वस्तुएं, कपड़ा व्यापारी, कैमिस्ट, जनरल करियाना व्यापारी, बिजली के सामान से संबंधित व्यापारी, पैट्रोलियम वस्तुओं के व्यापारी, लुबरीकैंट आदि कोई भी ऐसी वस्तु जिसकी कीमत 100 रुपए या इससे अधिक हो बिना सही बिल जारी किए ग्राहकों को नहीं बेचेंगे। एक अन्य हुक्म के द्वारा कोई भी व्यक्ति संबंधित उप मंडल मैजिस्ट्रेट की परवानगी लिए बिना गली, मोहल्लों, बाजारों के आम रास्तों और पब्लिक स्थानों पर शामिआना लगाकर धार्मिक प्रोग्राम, जलसे, रैलियां नहीं करेगा। यह हुक्म 21 सितम्बर तक लागू रहेंगे, हुक्मों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 
 

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