चैक बाऊंस के मामले में महिला को 2 वर्ष की कैद

Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Oct, 2017 01:53 PM

female prisoner for 2 years in check bounce case

28,39,327 रुपए का चैक बाऊंस होने के मामले में स्थानीय जे.एम.आई.सी. मनदीप सिंह की विशेष अदालत ने आरोपी महिला को 2 वर्ष की कैद और 2,000 रुपए जुर्माना किए जाने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा कर देने पर अदालत ने आरोपी महिला को सैशन कोर्ट में अपील...

अमृतसर (महेन्द्र): 28,39,327 रुपए का चैक बाऊंस होने के मामले में स्थानीय जे.एम.आई.सी. मनदीप सिंह की विशेष अदालत ने आरोपी महिला को 2 वर्ष की कैद और 2,000 रुपए जुर्माना किए जाने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा कर देने पर अदालत ने आरोपी महिला को सैशन कोर्ट में अपील दायर करने के लिए 1 महीने की अवधि के लिए कच्ची जमानत पर रिहा भी कर दिया है। 

उल्लेखनीय है कि स्थानीय कोर्ट रोड पर स्थित एक्सिस बैंक लि. की तरफ से डिप्टी मैनेजर नवनीत शर्मा ने बैंक के कौंसिल के जरिए गांव मल्लूवाल निवासी नवरीत कौर पत्नी तपतेज सिंह के खिलाफ अदालत में चैक बाऊंस का मामला दायर किया था। इसमें बैंक का कहना था कि आरोपी महिला ने बैंक को 13 मई 2012  को दिए गए आवेदन के तहत 24 लाख रुपए का क्रैडिट लोन लिया था जिसमें उसके पति तपतेज सिंह ने गारंटी भी दी थी। आरोपी द्वारा कर्ज की लिमिट के तहत यह सारी राशि जुलाई 2014 तक बैंक में जमा करवानी थी लेकिन उसने इस निश्चित अवधि में यह सारी राशि बैंक में जमा नहीं करवाई। 

इस पर आरोपी महिला को कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई तो उसने अपने जिम्मे निकलती सारी राशि के एवज में 28,39,327 रुपए का एक चैक 18-7-2014 को बैंक के पक्ष में जारी कर दिया जो बाद में बाऊंस हो गया। इस पर आरोपी महिला से बैंक ने संपर्क किया तो उसने बैंक से कुछ समय की छूट मांगते हुए दोबारा चैक लगाने को कहा। जब बैंक ने दोबारा अपने बैंक खाते में चैक लगाया तो वह पुन: बाऊंस हो गया। इस पर आरोपी महिला को 12-9-2014 को 15 दिनों का लीगल नोटिस भी जारी किया गया था लेकिन बावजूद इसके उसने बाऊंस हुए इस चैक की धनराशि अदा नहीं अदा की। इस पर उसके खिलाफ चैक बाऊंस का यह मामला दायर किया गया था। 

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