Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Aug, 2017 11:40 AM
भुक्की की तस्करी करने के आरोप में जिला मानसा की एक अदालत ने एक महिला को 10 वर्ष की कैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
मानसा (मित्तल): भुक्की की तस्करी करने के आरोप में जिला मानसा की एक अदालत ने एक महिला को 10 वर्ष की कैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार थाना बोहा की पुलिस ने 18 जनवरी, 2008 को सुरईया पत्नी गुरमेज सिंह, मुन्नी बाई पत्नी मंगू सिंह व बन्नी बाई पत्नी सेठी सिंह निवास सिंधी कैंप (मध्य प्रदेश) को 52 किलो 100 ग्राम भुक्की सहित गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस केस की सुनवाई दौरान माननीय जज स्पैशल कोर्ट मानसा जसपाल वर्मा की अदालत ने मुन्नी बाई को 10 वर्ष की कैद व एक लाख रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया है।