Edited By Updated: 22 Jan, 2017 10:54 AM
अतिरिक्त सैशन जज वरिंद्र अग्रवाल की अदालत ने बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में शामिल पिता को आरोप साबित न होने पर बरी कर दिया है।
श्री मुक्तसर साहिब (तनेजा): अतिरिक्त सैशन जज वरिंद्र अग्रवाल की अदालत ने बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में शामिल पिता को आरोप साबित न होने पर बरी कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 अप्रैल 2015 को गिद्दड़बाहा की रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने थाना गिद्दड़बाहा में शिकायत की कि उसका बाप बलराज कुमार शराबी आदमी है। एक दिन उसकी माता की गैर हाजिरी में उसने उससे दुष्कर्म किया परंतु उसने डर के कारण किसी को कुछ नहीं बताया परंतु 28 अप्रैल 2015 को लड़की की माता रानी कौर को इस घटना का पता लग गया व उसने पूरी घटना अपनी मां को बताई।
पुलिस ने इस संबंध में बलराज कुमार के खिलाफ 376 व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकद्दमा दर्ज करके मामला अदालत के हवाले कर दिया। अदालत में सफाई गुट के वकील नैब सिंह महल की दलीलों से सहमत होते व आरोप साबित न होने के कारण अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।