Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Aug, 2017 01:11 PM
फिरोजपुर रोड स्थित फास्ट-वे कम्पनी के मालिकों से संबंधित ग्रैंड वाक मॉल को नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण के आरोप में जारी नोटिस पर अगली
लुधियाना (हितेश): फिरोजपुर रोड स्थित फास्ट-वे कम्पनी के मालिकों से संबंधित ग्रैंड वाक मॉल को नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण के आरोप में जारी नोटिस पर अगली कार्रवाई करने के लिए भले ही हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। लेकिन यह राहत लेने के लिए प्रबंधकों द्वारा आधार बनाई गई कम्पाऊंडिंग फीस जमा करवाने की रसीद को लेकर पेंच फंस गया है।
इस मामले में निगम ने यह कहकर नोटिस जारी किया है कि मॉल की ऊपरी मंजिल पर नियमों से कहीं ज्यादा निर्माण हुआ है। उस हिस्से को 3 दिन में खुद गिराने या सील करने की चेतावनी दी गई है। इसे लेकर उस परिसर में चल रहे रैस्टोरैंट के किराएदारों द्वारा लोकल कोर्ट में किए केस के तहत तो कोई राहत नहीं मिली। लेकिन नोटिस को चैलेंज करने पर हाईकोर्ट ने अगली कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यह राहत लेने के लिए मॉल प्रबंधकों ने एक रसीद को आधार बनाया है। जिसे उपरी हिस्से को कम्पाऊंड करने के बदले जमा करवाई फीस से जोड़कर बताया गया।
हालांकि निगम अफसर पहले दिन से कोई कम्पाऊंडिंग फीस जमा न होने का दावा करते रहे और नान-कम्पाऊंडेबल बताकर ही हिस्सा गिराने का नोटिस दिया गया। लेकिन अब रसीद सामने आने पर उन अफसरों को कोई जवाब नहीं सूझ रहा है और उस रसीद से जुड़ा रिकार्ड गुम होने की बात कह रहे हैं। इसे लेकर पुलिस को केस दर्ज करने की सिफारिश की जा रही है।