Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Nov, 2017 03:50 PM
जिला मैजिस्ट्रेट ईशा कालिया ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले की सीमा में आम नागरिकों को वाहन चलाते समय और सड़क पर पैदल चलते समय मुंह ढक चलने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं।जिला मैजिस्ट्रेट ने जारी आदेशों में कहा कि आम नागरिक वाहन चलाते...
फाजिल्का(नागपाल): जिला मैजिस्ट्रेट ईशा कालिया ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले की सीमा में आम नागरिकों को वाहन चलाते समय और सड़क पर पैदल चलते समय मुंह ढक चलने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं।जिला मैजिस्ट्रेट ने जारी आदेशों में कहा कि आम नागरिक वाहन चलाते समय या पैदल चलते समय अपना चेहरा कपड़े से ढक लेते हैं जिससे उनकी पहचान करनी मुश्किल हो जाती है।
चेहरा ढकने से समाज विरोधी तत्व किसी भी घटना को अंजाम देकर पुलिस से बच सकते हैं। उन्होंने आम जनता की जान-माल की रक्षा को सुनिश्चित बनाने के लिए ये आदेश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ईशा कालिया ने जिले की सीमा में प्रात: सूरज चढऩे से पहले और सायं सूरज डूबने के बाद गौवंश को लाने व ले जाने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाई है।
यह पाबंदी जिले में किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोकने के लिए लगाई गई है। जिला मैजिस्टे्रट ने कहा कि जिन लोगों द्वारा जिले में गौवंश रखा जा रहा है वे अपने क्षेत्र के पशुपालन अफसर के पास गौवंश जरूर राजिस्टर्ड करवाएं ताकि गौवंश को लेकर जिले में कोई अप्रिय घटना को होने से रोका जा सके और गौवंश की सुरक्षा के लिए ठोस प्रयास किए जा सकें। ये आदेश 16 जनवरी 2018 तक लागू रहेंगे।