Edited By Updated: 21 Feb, 2017 03:28 PM
अतिरिक्त जिला मैजिस्टे्रट लखमीर सिंह पी.सी.एस. ने फौजदारी जाब्ता संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते जिला मुक्तसर की हद में दोपहिया व चोपहिया वाहनों को अपने मुंह व माथे पर कपड़ा बांधकर चलाने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है।
श्री मुक्तसर साहिब (तनेजा) : अतिरिक्त जिला मैजिस्टे्रट लखमीर सिंह पी.सी.एस. ने फौजदारी जाब्ता संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते जिला मुक्तसर की हद में दोपहिया व चोपहिया वाहनों को अपने मुंह व माथे पर कपड़ा बांधकर चलाने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है। यह फैसला गैर सामाजिक तत्वों पर नकेल डालने के लिए किया गया है, क्योंकि गैर सामाजिक तत्व गैर कानूनी गतिविधियों व अपराधों को अंजाम देकर ऐसे तरीके अपना कर पहचान छुपाने की कोशिश करते हैं जिसको सख्ती से रोका जाएगा।
इन पाबंदी के आदेशों की उल्लंघना पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।इसके अतिरिक्त जिले के विभिन्न गांव व कस्बों में से लोगों द्वारा बेसहारा लावारिस पशुओं को इकट्ठा करके और कस्बों, शहरों की हद में छोडऩे पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है। ये आदेश जिले में तुरंत लागू हो गए हैं व 3 अप्रैल तक लागू रहेंगे। इन पाबंदी के आदेशों की उल्लंघना पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।