पंजाब: हाईवे के होटलों में परोसी जा सकेगी शराब, एक्साइज एक्ट में संशोधन को मंजूरी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Jun, 2017 08:45 PM

excise act to remove hotels etc from highway liquor ban

पंजाब मंत्रीमंडल ने पंजाब बुनियादी ढांचा (विकास एवं रैगूलेषन) एक्ट, 2002 में संशोधन कर पंजाब बुनियादी ढांचा (विकास एवं रैगूलेशन) संशोधन बिल -2017 को कानूनी रूप देने के लिए विधानसभा के चल रहे सत्र में पेश करने की स्वीकृति दे दी है।

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों पर स्थित होटलों/रेस्तरां को शराब की पाबंदी से बाहर करने के लिए आबकारी कानून में संशोधन करने, बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित करने और प्रशासनिक सुधारों के तहत दो विभागों के विलय को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसले लिए गए। बैठक में राज्य के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल द्वारा 20 जून को विधानसभा में पेश किए जाने वाले बजट के प्रस्तावों को भी औपचारिक स्वीकृति दी गई। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र सरकार की तर्ज पर मंत्रिमंडल ने प्रषासकीय सुधार विभाग और शिकायत निवारण विभागों के विलय तथा इसका नया नाम ‘प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग’ करने को भी मंजूरी प्रदान की है।

मंत्रिमंडल ने पंजाब बुनियादी ढांचा(विकास एवं नियमन)एक्ट, 2002 में संशोधन कर पंजाब बुनियादी ढांचा(विकास एवं नियमन) संशोधन विधेयक-2017 को कानूनी रूप देने के लिए इसे विधानसभा के वर्तमान सत्र में पेश करने की स्वीकृति दी जिससे बुनियादी ढांचा फीस अब बुनियादी ढांचा विकास कोष के बजाय राज्य के संचित फंड में जमा होगी। बैठक में शराब के ठेकों की राष्ट्रीय और प्रांतीय मागों पर स्थान निर्धारित करने और इनके 500 मीटर दायरे में शराब परोसने की पाबंदी से होटलों, रेस्तरां और क्लबों को बाहर करने के लिए पंजाब आबकारी अधिनियम-1914 में संशोधन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई जिसके साथ ही अब सभी होटलों, रेस्त्रां और क्लबों आदि में शराब परोसने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। हालांकि उपरोक्त मार्गों के 500 मीटर के दायरे में कोई शराब का ठेका नहीं होगा लेकिन यह पाबंदी राष्ट्रीय और राजमार्गों पर स्थित होटलों, रैस्तरां और क्लबों पर लागू नहीं होगी।  

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