ठेकों पर कार्यरत श्रमिकों को मिल रहा न्यूनतम वेतन, इम्प्लाइज यूनियन हाईकोर्ट पहुंची

Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Sep, 2017 10:53 AM

employee reached the union high court

पंजाब में शराब ठेकों पर कार्यरत श्रमिकों व अन्य कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने, उनके काम करने के घंटे तय करने, काम की परिस्थितियों

जालंधर (धवन): पंजाब में शराब ठेकों पर कार्यरत श्रमिकों व अन्य कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने, उनके काम करने के घंटे तय करने, काम की परिस्थितियों में सुधार लाने के मुद्दे पर वाइन सेल्समैन से जुड़ी युवा इम्प्लाइज यूनियन पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की शरण में जा पहुंची है। 

यूनियन के अध्यक्ष मिंटू ठाकुर तथा उपाध्यक्ष ब्रह्म सिंह ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि ठेकों पर कार्यरत कर्मचारियों के काम करने का समय तय नहीं है जिस कारण उनका शोषण हो रहा है। उन्हें दिए जाने वाले वेतन बारे भी स्थितियां स्पष्ट नहीं हैं। उन्होंने मांग की कि डी.सी. रेट के अनुसार ठेका कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जाए। उन्होंने कहा कि शराब की बोतलें बेचते समय ओवरचार्ज करने के मामले में ठेका कर्मचारियों पर कारिंदों व ठेकेदारों का दबाव बना रहता है। पकड़े जाने पर जुर्माना ठेका कर्मचारियों पर डाल दिया जाता है। 

इस प्रथा पर भी रोक लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के माननीय जस्टिस अजय कुमार मित्तल तथा माननीय जस्टिस अमित रावल ने सिविल रिट पटीशन नं. 20237 को देखते हुए 7 सितम्बर को प्रतिवादी नम्बर 1 से लेकर 5 तक को 25 सितम्बर के लिए नोटिस जारी कर दिया है। इन प्रतिवादियों में राज्य सरकार तथा अन्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह मामला कई बार एक्साइज विभाग के सामने उठाया था। ठेकेदारों के सामने भी इस मामले को उठाया जा चुका है परन्तु जब कुछ नहीं हुआ तो उक्त कदम उठाने के लिए उन्हें विवश होना पड़ा।  

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!