Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Aug, 2017 07:48 AM
जिला कचहरी में उस समय हड़कंप मच गया, जब हर तरफ से शोर उठने लगा कि ‘फड़ो-फड़ो मुलजिम भज्ज गया जे’। भागने वाला आरोपी न्यायिक इमारत के किसी प्रवेश-द्वार से नहीं बल्कि पहली मंजिल से लोहे की चादरों पर छलांगें लगाता तथा बाद में दीवार फांद कर फरार हो गया।...
अमृतसर (महेन्द्र): जिला कचहरी में उस समय हड़कंप मच गया, जब हर तरफ से शोर उठने लगा कि ‘फड़ो-फड़ो मुलजिम भज्ज गया जे’। भागने वाला आरोपी न्यायिक इमारत के किसी प्रवेश-द्वार से नहीं बल्कि पहली मंजिल से लोहे की चादरों पर छलांगें लगाता तथा बाद में दीवार फांद कर फरार हो गया। थाना सिविल लाइन के अंतर्गत कचहरी परिसर की पुलिस चौकी की पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार गांव शाम नगर निवासी हरमनदीप सिंह पुत्र सुखदेव सिंह के खिलाफ थाना मजीठा की पुलिस ने 8 अगस्त 2017 को भा.दं.सं. की धारा 363/366 के तहत मुकद्दमा दर्ज किया था। इसमें उस पर किसी युवती को बहला-फुसला कर अपने साथ भगा ले जाने का आरोप लगा था। इस मामले में उसे गिरफ्तार करने के पश्चात थाना मजीठा में तैनात एस.आई. जसपाल सिंह पुलिस पार्टी के साथ स्थानीय जे.एम.आई.सी. गगनदीप सिंह गर्ग की अदालत में पेश करने लाए थे।
अदालत ने उसे 31 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश जारी किए थे। ज्यों ही पुलिस पार्टी आरोपी को अदालत से बाहर ले कर आई और अन्य आरोपियों के साथ उसे भी हथकड़ी लगाने की तैयारी में थी तो आरोपी हरमनदीप मौका पाते ही अदालत से थोड़ा हट कर न्यायिक इमारत की पहली मंजिल वाली बालकनी की तरफ भाग छूटा, जहां से उसने नीचे बने सुविधा केंद्र पर लगाई गई लोहे की चादरों पर छलांग लगा दी और वहां से नीचे उतर कर दीवार फांद कर निर्माणाधीन मिनी सचिवालय के रास्ते से फरार हो गया। हैरत की बात यह भी थी कि भागते समय उसे किसी ने भी पकडऩे का प्रयास नहीं किया जबकि पुलिस उस तक पहुंच ही नहीं सकी।
पीड़िता के भी दर्ज करवाए गए धारा 164 के तहत बयान
इस मामले में पीड़िता को भी सी.आर.पी.सी की धारा 164 के तहत अदालत में बयान दर्ज करवाने के लिए लाया गया था। उसे किसी अन्य अदालत में बयान दर्ज करवाने की एस.आई. तैयारी कर रहे थे। इससे पहले कि पीड़िता के बयान अदालत में दर्ज करवाए जाते, आरोपी भलीभांति जान चुका था कि उसे जेल भेजा जा रहा है। आरोपी के फरार होने के पश्चात डी.एस.पी. देहाती हरदेव सिंह मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने बताया कि आरोपी को आज ही गिरफ्तार किया गया था। जब उन्हें यह कहा गया कि उन्हें जानकारी मिली है कि आरोपी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था। अगर उसने खुद आत्मसमर्पण किया था, तो फिर वह भागा क्यों यह समझ से परे है? तो डी.एस.पी. हरदेव ने हंसते हुए कहा कि उनके रिकार्ड में आत्म समर्पण नहीं, बल्कि उसे गिरफ्तार किए जाने की बात दर्ज है।