Edited By Punjab Kesari,Updated: 25 May, 2017 08:34 PM
अबुधाबी के अल एन शहर में पाकिस्तान के पेशावर के रहने वाले मोहम्मद एजाज फरहान की हत्या के मामले में अदालत ने 10 पंजाबी...
होशियारपुर (अमरेन्द्र): अबुधाबी के अल एन शहर में पाकिस्तान के पेशावर के रहने वाले मोहम्मद एजाज फरहान की हत्या के मामले में अदालत ने 10 पंजाबी युवकों को 22 मार्च 2017 को ब्लड मनी समझौता हो जाने के बाद फांसी की सजा माफ करने के बाद शराब तस्करी के आरोप में 1 साल से लेकर 3 साल 6 महीने तक की कैद की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि अदालत ने इन 10 पंजाबी युवकों को पाकिस्तानी युवक की हत्या के मामले में 26 अक्तूबर 2015 को फांसी की सजा सुनाई थी।
किसको कितनी मिली कैद की सजा
अबुधाबी के प्रमुख उद्योगपति, समाजसेवी व सरबत दा भला ट्रस्ट के प्रमुख डा. एस.पी.सिंह ओबराए ने दुबई से कोर्ट के फैसले के संबंध में फोन पर बताया कि अदालत ने 10 पंजाबी युवकों को शराब तस्करी के मामले में दोषी करार देते हुए बरनाला के सतमिन्द्र सिंह को 3 साल, होशियारपुर के हवेली गांव के चंद्रशेखर व मलेरकोटला के चमकौर सिंह को 3 साल 6 महीना, लुधियाना के कुलविन्द्र सिंह को 1 साल, बलविन्द्र सिंह को 1 साल 6 महीना व धर्मवीर सिंह को 3 साल, मोहाली के हरजिन्द्र सिंह को 1 साल 6 महीना, अमृतसर के तरसेम सिंह को 1 साल, पटियाला के गुरप्रीत सिंह को 3 साल और गुरदासपुर के जगजीत सिंह को 1 साल कैद की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि अदालत के आदेशानुसार इन 10 पंजाबी युवकों में से जिन्हें 2 साल से कम कैद की सजा हुई है उन्हें भारतीय दूतावास से क्लीयरैंस (आऊटपास) मिलते ही जेल से रिहा कर दिया जाएगा।